बिना बिकी हुईं BS4 गाड़ियों का 31 मार्च के बाद क्या होगा? यहां जानिए पूरी डीटेल


सार


भारतीय ऑटो इंडस्ट्री आने वाले दिनों में एक बड़े बदलाव से गुजरने वाला है। उद्योग पिछले कुछ समय से BS6 में शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है, ऐसे में कोरोनो वायरस के प्रकोप ने ऑटो डीलरों पर अप्रत्याशित बोझ डाला है क्योंकि पूरे देश में लॉकडाउन है। ताजा अनुमानों के मुताबिक, देश में बिना बिके हुए BS4 वाहनों में दोपहिया गाड़ियों की संख्या 6,00,000 से 8,00,000 यूनिट्स के बीच है। इन वाहनों का मूल्य करीब 3,600 करोड़ रुपये है। वहीं Federation of Automobiles Dealers Association (FADA), फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल्स डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के मुताबिक Covid-19 (कोरोना वायरस) की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया है और 6,400 करोड़ रुपये की BS4 इन्वेंट्री अभी भी बिना बिके पड़ी है। 

 

विस्तार


1 अप्रैल 2020 से देशभर में नए ईंधन उत्सर्जन मानक लागू हो जाएंगे। इसके बाद BS4 गाड़ियों की बिक्री बंद हो जाएगी। तो फिर बचे हुए के BS4 गाड़ियों के स्टॉक का क्या होगा? इस सवाल पर अनिश्चितता अभी भी बरकरार है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो इंडस्ट्री को पहले ही साफ कर दिया है कि एक अप्रैल से देशभर में सिर्फ BS6 (बीएस-6) मानक वाले वाहनों की ही बिक्री होगी। यानी बीएस-4 वाहनों की बिक्री अब 31 मार्च तक ही की जा सकेगी। कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण फाडा ने सुप्रीम कोर्ट से इस समय सीमा को बढ़ाने की अपील की है। हालांकि इस पर अभी सुनवाई नहीं हुई है। इस संशय को दूर करने के लिए यहां 12 महत्वपूर्ण सवालों के जरिए समझा जा सकता है। 


 


 


हाल ही में Tamilnadu Automobile Dealers Association (TADA), तमिलनाडु ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (टाडा) ने ऐसे 12 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब दिए और इन्हें डीलरों को भेजा था। यहां पढ़ें सभी सवाल और उनके जवाब। 

1. सवाल- क्या कोई डीलर 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद बीएस4 वाहनों को बेच और पंजीकृत कर सकता है? 

उत्तर- नहीं। Ministry of Road Transport & Highways यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, कोई भी निर्माता / डीलर 1 अप्रैल 2020 को या उसके बाद वाहन को बेच या पंजीकृत नहीं कर सकता है। सभी बीएस4 वाहनों को 31 मार्च 2020 के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया से गुजरना और पूरा करना है। 



 


2. सवाल- अगर किसी डीलर ने पास मौजूद स्टॉक नहीं बिका तो उसका क्या होगा? 

उत्तर - चूंकि बिक्री और पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है, हम इन वाहनों को नहीं बेच सकते। इस स्थिति में डीलर के पास केवल दो विकल्प हैं। पहला- वह वाहन को निर्माता को वापस कर सकता है या दूसरा- उसे वाहन को स्क्रैप और और नष्ट करना होगा या वह उक्त वाहन के स्पेयर पार्ट्स का उपयोग कर सकता है। इसके अलावा इन वाहनों को मैन्युफैक्चरर्स द्वारा उनके सॉफ्टवेयर में और सरकार द्वारा Vahan सॉफ्टवेयर, दोनों जगहों पर बिलिंग के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। 



 


3. सवाल- यदि कोई बीएस4 वाहन नहीं बिकता है और निर्माता उसे वापस लेने से मना कर देता है तो अंतिम विकल्प क्या है? 

उत्तर - यदि किसी डीलर के पास वाहनों का स्टॉक है, तो उसके पास केवल एक ही विकल्प है कि वह अपनी कंपनी के नाम या कर्मचारी के नाम पर उन वाहनों का पंजीकरण करे और बाद में उन्हें सेकंड हैंड गाड़ी की तरह बेचे। 



 


4. सवाल- क्या हमें कुछ अतिरिक्त समय मिल सकता है, जैसा कि हमें BS3 वाहनों के लिए कोर्ट से मिल गया था? 

उत्तर - नहीं, हमें और समय नहीं मिल सकता। BS3 के मामले में, MoRTH की अधिसूचना बिक्री की तारीख पर दी गई थी। लेकिन इस बार बिक्री और पंजीकरण तारीख, दोनों पर स्पष्ट अधिसूचना दी गई है जो कि 31 मार्च 2020 है। किसी भी मामले में, एसोसिएशन आमतौर पर प्रक्रिया के तहत अदालत पहुंचते हैं। पहले उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता है और यदि कोई अनुकूल फैसला नहीं आता है तो उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जा सकता है। चूंकि सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्णय दे चुका है कि समय का कोई और विस्तार 31 मार्च 2020 से आगे नहीं दिया जा सकता, इसलिए और समय मिलने का विकल्प पूरी तरह से खारिज हो गया है। 



 


5. सवाल- BS4 मुद्दों से बाहर आने के लिए अब डीलर को क्या कदम उठाने चाहिए? 

उत्तर - डीलरों से अपली की जाती है कि वे उन वाहनों की सूची बनाएं जिनकी बिक्री हो चुकी है और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। युद्धस्त्र पर अपंजीकृत सभी वाहनों को 28 फरवरी 2020 या उससे पहले रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए। यदि लंबित पंजीकरण रिपोर्ट का विश्लेषण किया जाता है, तो कई मुद्दे सामने आएंगे, जैसे कि लंबे समय से बेचे जाने वाले वाहनों को पंजीकृत नहीं किया गया है। 



 


6. सवाल- एक डीलर उन वाहनों की पहचान कैसे कर सकता है जो पंजीकृत नहीं हैं जिनके लिए ऑनलाइन भुगतान किया गया है? 

उत्तर - Vahan पोर्टल पर लॉगिन करें-> रिपोर्ट-> डीलर पंजीकरण पेंडेंसी रिपोर्ट देखें। उक्त रिपोर्ट में एक डीलर अपंजीकृत वाहनों की सूची पा सकता है जिसके लिए भुगतान किया गया था। उन वाहनों के लिए जिनके लिए ऑनलाइन भुगतान नहीं किया गया था, इस रिपोर्ट में उपलब्ध नहीं होंगे। 



 


7. सवाल- एक डीलर पूरी तरह से BS4 पंजीकरण मुद्दे को कैसे सुलझा सकता है? 

उत्तर - यदि डीलर पंजीकरण के बाद ही वाहन की डिलीवरी शुरू करता है, तो वह पूरी तरह से ऐसी समस्याओं को दूर कर सकता है। जिन वाहनों के लिए फाइनेंसर भुगतान नहीं मिला है, डीलर उनके लिए डिलीवरी ऑर्डर (डीओ), रिलीज ऑर्डर (आरओ) प्राप्त कर सकते हैं और फाइनेंसर से भुगतान मिलने से पहले वाहनों को पंजीकृत कर सकते हैं। कृपया सुनिश्चित करें कि डीओ/आरओ उन व्यक्तियों द्वारा साइन किया गया हो, जो फॉर्म 20 पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसके द्वारा हम फाइनेंसर पर जिम्मेदारी तय कर सकते हैं यदि फाइनेंसर भुगतान की प्राप्ति में कोई विसंगति है। 



 


8. सवाल- क्या फाइनेंसर के पास उस वाहन के फाइनेंस की रकम के बारे में पूछने का अधिकार है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है? 

उत्तर - निश्चित रूप से फाइनेंसर के पास अपंजीकृत वाहनों के लिए किए गए भुगतानों को वापस करने या अस्वीकार करने का पूरा अधिकार है। वाहन के पंजीकृत होने पर ही वह वाहनों को जब्त या सेकंडहेंड के रूप में बेच सकता है। इस संबंध में अधिकांश फाइनेंसरों ने मेल भेजना शुरू कर दिया है। 



 


9. सवाल- क्या कोई ग्राहक किसी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर भुगतान किए गए पैसे वापस मांग सकता है? 

उत्तर - यह डीलर का कर्तव्य है कि वह वाहन को पंजीकृत करे और फिर उसकी डिलवरी करे। यदि कोई ग्राहक हमसे संपर्क करता है / अदालत में जाता है, तो निश्चित तौर पर निर्णय केवल ग्राहक के पक्ष में होगा, भले ही ग्राहक की ओर से कोई देरी हुई हो। वाहनों को पंजीकृत करना सिर्फ और सिर्फ डीलर की ही जिम्मेदारी है। 



 


10. सवाल- क्या स्थायी रूप से पंजीकृत वाहन का 01 अप्रैल 2020 को या उसके बाद स्थायी रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है? 

उत्तर - फिलहाल इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है और इसलिए बॉडी बिल्डिंग या वाणिज्यिक वाहनों सहित सभी वाहनों के लिए स्थायी पंजीकरण की तारीख 31 मार्च 2020 ही है। वास्तव में वाणिज्यिक वाहनों के लिए MoRTH द्वारा दिए गए अतिरिक्त समय को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में खारिज कर दिया है और BS4 वाहनों के लिए पंजीकरण की अंतिम तारीख को केवल 31 मार्च 2020 तय कर दिया था। इसलिए सभी डीलरों से अनुरोध किया जाता है कि वे कोई भी रिस्क न लें और अनुरोध है कि वे अपना स्थायी पंजीकरण निर्धारित समय तक पूरा करें। 



 


11. सवाल- BS4 के संबंध में MoRTH का क्या आदेश है? 

उत्तर - सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने BS6 मानक वाहनों की बिक्री के लिए 9 दिसंबर 2019 को निर्देश जारी किया था-  “देश भर में प्रदूषण को रोकने के लिए 1 अप्रैल, 2020 से पूरे देश में वाहनों के लिए BS6 उत्सर्जन मानक को अनिवार्य कर दिया है। 20 फरवरी, 2018 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचित किया था कि 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-4 के अनुरूप नए मोटर वाहन 30 जून, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे। और एम और एन श्रेणियों के नए मोटर वाहन 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित और जो उत्सर्जन मानक भारत स्टेज-4 के अनुरूप हैं और ड्राइव करने लायक चेसिस के रूप में बेचे गए 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं होंगे। हालांकि, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 24 अक्टूबर, 2018 को दिए अपने आदेश में निर्देश दिया है कि कोई भी नया मोटर वाहन जो उत्सर्जन मानक भारत स्टेज -4 के अनुरूप नहीं है, उसे पूरे देश में 01 अप्रैल 2020 से बेचा या पंजीकृत नहीं किया जाएगा।" सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में यह जानकारी दी।" 



 


12. सवाल- माननीय सर्वोच्च न्यायालय का क्या आदेश है? 

उत्तर - कोर्ट के आदेश को अलग से एक अनुलग्नक के रूप मे भेजा जा रहा है क्योंकि यह 20 पन्नों का है। उपरोक्त सभी स्पष्टीकरण हमारे जानकारी और विश्वास के मुताबिक हैं। डीलर और स्पष्टीकरण के लिए अपने खुद के संदर्भों से संपर्क कर सकते हैं। किसी भी मदद के लिए डीलरों से अनुरोध किया जाता है कि वे हमारे किसी भी पदाधिकारी से संपर्क करें, जिनके नाम और मोबाइल नंबर आपके संदर्भ के लिए भेजे जा रहे हैं। 



 


यदि आपने इन 12 सवालों और जवाबों को पढ़ लिया है, तो आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि डीलरों को अपने BS4 वाहनों को बेचने और 31 मार्च, 2020 की समय सीमा से पहले उन्हें पंजीकृत करने पर जोर दिया जा रहा है। डीलर्स को अपने BS4 स्टॉक के साथ क्या करना है, इनकी जानकारी नहीं होने पर उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि बाद में इन्हें सेकेंडहैंड कारों की तरह बेचने के अलावा ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता।