इस योजना

इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश का कोई लाभार्थी अन्य राज्य से तथा अन्य राज्य का कोई भी लाभार्थी उत्तर प्रदेश से NFSA के तहत बने किसी भी राशन कार्ड की राशन संख्या मात्र बताकर राशन ले सकता है।यह सुविधा आधार आधारित वितरण एवं पिछले 6 माह से सक्रिय राशन कार्डों पर ही होगी।