*अपील/निर्देश*
कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम व बचाव हेतु प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना आवश्यक है। अतः एपिडेमिक एक्ट 1897 एवं उ0प्र0 एपिडेमिक डिजीज (कोविड-19) नियमावली 2020 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को घर से बाहर *सार्वजनिक स्थलों में निकलते समय मास्क पहनना अनिवार्य हैं।*
बिना मास्क के घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर जाना उपरोक्त नियमावली का उल्लंघन माना जाएगा और उसके विरूद्ध *आवश्यक विधिक कार्यवाही की जाएगी।*
*गोरखपुर पुलिस*
*बिना मास्क व हेलमेट के चल रहे लोगों के खिलाफ एस पी ट्रॅफिक ने की कार्यवाही*