अपना विभागीय परिचय पत्र एवं कार्यालय द्वारा जारी रोस्टर की प्रति


   अपना विभागीय परिचय पत्र एवं कार्यालय द्वारा जारी रोस्टर की प्रति अपने पास अनिवार्य रूप से रखेंगे तथा पुलिस कर्मी/मजिस्टेªट द्वारा मांगे जाने पर दिखाएंगे। जो कर्मचारी कार्यालय आएंगे वे अपने वाहन पर किसी अन्य व्यक्ति/पारिवारिक सदस्य को नहीं बैठाएंगे। कार्यालयाध्यक्ष कर्मचारियों से समयषीलता का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराएंगे।  
2. प्राईवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम इमरजेन्सी सेवाएं संचालित करने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी से अनुमति प्राप्त करेंगे। अनुमति के आधार पर प्राईवेट चिकित्सालय /नर्सिंग होम संचालक अपने संस्थान के कर्मचारियों/चिकित्सकों का संस्थान में आने और जाने का षिफ्टवार ड्यूटी रोस्टर एवं परिचय पत्र जारी करें तथा इसकी एक प्रति चिकित्सकों/कर्मचारियों को उपलब्ध कराएं। संस्थान अपने संस्था के कर्मचारियों/ चिकित्सकों की ड्यूटी षिफ्ट इस प्रकार जारी करें कि प्रथम षिफ्ट प्रातः 07ः00 बजे से 08ः00 के मध्य चेंज हो तथा द्वितीय षिफ्ट 02ः00 बजे से 03ः00 बजे के मध्य चंेज हो तथा रात्रि कालीन षिफ्ट 08ः00 बजे से 09ः00 बजे के मध्य हो। प्राईवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम के कर्मचारियों/चिकित्सकों को उक्त अवधि के उपरान्त आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा। प्राईवेट चिकित्सालय/नर्सिंग होम के चिकित्सक/कर्मचारी अपना परिचय पत्र तथा ड्यूटी रोस्टर की प्रति अपने पास रखेंगे। विषंेष आकस्मिकता में सम्बंधित चिकित्सक को आवागमन की अनुमति दी जायेगी। एम्बुलेंस का षहर के अन्दर अवागमन पूर्णतः छूट रहेगा परन्तु दूसरे जनपद जाते समय जनपद की सीमा पर उसकी जांच की जाय एवं उसका गाड़ी नम्बर व मुवमेंन्ट दर्ज किया जाय।
3. राजस्व विभाग/आपदा प्रबन्धन, सरकारी चिकित्सालय/मेडिकल कालेज, पुलिस, होमगार्ड, नागरिक सुरक्षा, अग्निषमन व आपातकाल सेवाएं, कारागार एवं नगरीय निकाय, मण्डी समितियां के साथ ही कोविड-19 के दृष्टिगत ड्यूटी पर लगे अधिकारी/कर्मचारी अपनी ड्यूटी के अनुसार निर्बाध रूप से आवागमन कर सकते हैं। लेकिन इन्हे अपना परिचय पत्र एवं आदेष की प्रति रखना अनिवार्य होगा। 
4. बैंक कर्मचारी अपने पूर्व निर्धारित/आदेष के क्रम में समय से कार्य सम्पादित करेंगे। 
5. स्वंयसेवी संस्थाओं/आम जन, जिन्हे जिला प्रषासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है, द्वारा पका-पकाया भोजन अथवा राषन सामग्री प्रातः 08ः00 बजे से 11ः00 बजे के मध्य तथा सायं काल 06ः00 बजे से 09ः00 बजे के मध्य वितरित करेंगे। उक्त अवधि में ही स्वंयसेवी संस्थाओं/आम जन को भोजन/राषन सामग्री वितरण की अनुमति होगी। 
6. सूखी सामग्री/राषन, फूड पैकेट, उचित मूल्य की दुकानांे से राषन वितरण के दौरान सोषल डिस्टेसिंग का पूर्ण पालन व इस सम्बन्ध में निर्गत शासन के निर्देषों का अनुपालन सुनिष्चित कराया जाय। 
7. इसके साथ ही एन0जी0ओ0/दानदाताओं को स्थानीय प्रषासन से बिना अनुमति/सूचना के खाद्य सामग्री वितरण करने एवं वितरण के दौरान सेल्फी, फोटोग्राफी आदि किए जाने को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित कर दिया गया है। उन्हे स्पष्ट रूप से निर्देषित किया जाय कि खाद्य सामग्री वितरण की अनुमति स्थानीय प्रषासन (यथा-उप जिला मजिस्टेªट/खण्ड विकास अधिकारी/थानाध्यक्ष) से प्राप्त करें। बिना अनुमति/सूचना व सोषल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन नही होने पर उनके विरूद्ध सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जाय।
8. राषन की दुकानों का षटर गिराकर सामान पैक किया जाय तथा होम डिलेवरी की जाय। दुकान से कोई सामग्री ग्राहक को विक्रय किया जाना प्रतिबन्धित है। ग्राहक को दुकान से सीधे सामग्री का विक्रय पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी। 
9. फुटकर दवा विक्रेता होम डिलेवरी का पालन करंे। भलोटिया मार्केट मंे थोक व्यापार सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करें तथा यथा सम्भव होम डिलेवरी करें। दुकान पर सेनेटाईजर व हाथ धोने की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाय।
10. होम डिलेवरी/सब्जी/दवा आदि वितरण करने वाले व्यक्ति अनिवार्य रूप से ग्लब्स एवं मास्क पहनेंगे तथा सोषल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। यदि इनके द्वारा निर्देष का अनुपालन नहीं किया जाता है तो सम्बन्धित का पास निरस्त करते हुए उनके/संस्थान के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जायेगी।  
11. गेंहॅू क्रय केन्द्र पर सुनिष्चित कर लिया जाय कि कृषक सेन्टर से जारी टोकन/पंजीकरण पत्र के अनुसार ही क्रय केन्द्र पर जायंे ताकि अनावष्यक भीड न होने पाये। 
12. ष्षासन द्वारा फेस कवर (गमछा/रूमाल/दुपट्टा आदि से मुंह ढकना)/मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलना अनिवार्य कर दिया गया है। अतएव बिना मास्क/फेस कवर के घुमते हुए पाए जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाय। साथ ही डोर-टू-डोर डिलेवरी, भोजन/राषन आपूर्ति, चिकित्सालय, दवा विक्रेता, गंेहॅू क्रय केन्द्र सब्जी विक्रेताओं/औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मचारी एवं पास रखने वाले व्यक्तियों को फेस कवर/मास्क पहनना अनिवार्य है तथा जो इसका पालन नहीं करता है उनके विरूद्ध कार्यवाही की जाय।
13. सेक्टर/जोनल मजिस्टेªट अपने क्षेत्र में निरन्तर भ्रमण करते हुए लाक डाउन का सख्ती से पालन सुनिष्चित कराएं। विषेष रूप से पुरानी मुहल्ले, सघन बस्ती/गलियों आदि में भी भ्रमण कर लाक डाउन का पालन सुनिष्चित कराएं। सेक्टर/जोनल मजिस्टेªट अपनी दैनिक कार्यवाही की रिपोर्ट अपने पास सुरक्षित रखेंगे तथा आवष्यकतानुसार मांगे जाने पर प्रस्तुत करेंगे।
14. जनपद में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत धारा 144 लागू है, जिसका कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित किया जाय।
15. सभी उप जिला मजिस्टेªट/पुलिस क्षेत्राधिकारी/तहसीलदार/नायब तहसीलदार/ थानाध्यक्ष/ सेक्टर/जोनल मजिस्टेªट द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान विशेष रूप से सरकारी राषन की दुकानों/सब्जी मण्डी, सब्जी की दुकानों का निरीक्षण किया जाय और सोषल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्चित कराया जाय। 
चैकी/नाको/बैरियरों पर लगे अधिकारी/पुलिस द्वारा पासों की चेकिंग की जाय। मजिस्टेªटगण द्वारा भी क्षेत्र में घुमते हुए रैण्डम आधार पर पास/ड्यूटी रोस्टर की चेकिंग की जाय। अनावष्यक रूप से घुमते हुए पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही की जाय।